सूरत2 दिन पहले
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कोर्ट ने खटोदरा में 13 साल की किशोरी से दुष्कर्म करने वाले 21 साल के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दो हजार रुपए जुर्माना किया। जुर्माना न भरने पर 15 दिन की अतिरिक्त सजा का आदेश दिया। कोर्ट ने पीड़िता को तीन लाख रुपए का मुआवजा चुकाने का भी आदेश किया है। कोर्ट ने टिप्पणी में कहा कि पीड़ित के बाह्य शरीर पर चोट के निशान नहीं थे, लेकिन घटना के बाद से वह मानसिक तनाव में रह रही है।
केस के अनुसार 12 जून 2020 को खटोदरा क्षेत्र निवासी 13 साल की किशोरी को भटार के गोकुल नगर निवासी राजकुमार उर्फ राजा काकड़े शादी का लालच देकर महाराष्ट्र भगा ले गया था। बाद में चिखली लाकर चार दिन तक घर के निकट एक खेत में दुष्कर्म किया था। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने 34 दस्तावेजी सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा का आदेश दिया। एपीपी एएन पंचोली ने दलीलें की थी।