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    किशोरी से संबंध बनाकर गर्भवती करने वाले को अदालत ने सुनाई दस साल की सजा | The court sentenced ten years to the one who got pregnant by having a relationship with the teenager

    फरीदाबाद41 मिनट पहले

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    कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, किशोरी के घर में किराए प रहता था मुल्जिम। - Dainik Bhaskar

    कोर्ट ने 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया, किशोरी के घर में किराए प रहता था मुल्जिम।

    सोलह साल की किशाेरी से संबंध बनाकर गर्भवती करने वाले मुल्जिम को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैसमीन शर्मा की कोर्ट ने दस साल की सजा सुनाई है और उस पर 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाा है। मुल्जिम मूलरूप से झारखंड का रहने वाला है और यहां किशोरी के घर पर ही किराएदार के रूप में रहता था।

    लीगल सेल के एडवोकेट रविंद्र गुप्ता ने बताया कि झारखंड के गांव छिजरवरवासी निवासी पंचम(30) यहां सेक्टर 31 थानाक्षेत्र में किराएदार के रूप् में रहता था। मकान मालिक की चार बेटियां हैं। उसने मकान मालिक के दूसरे नंबर की 16 साल की बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया। एक दिन मौका पाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। वह एसी मैकेनिक है। पांच फरवरी 2019 को वह किशाेरी काे भगा ले गया। छह फरवरी को अपनी बहन के घर झारखंड पहुंच गया। वहां रात भर रूकने के बाद सात फरवरी को मंदिर में शादी रचा ली। इस दौरान किशोरी के पिता ने गुमशुदगी का केस दर्ज करा दिया था। दो जून 2019 को लड़की के पिता पुलिस टीम लेकर मुल्जिम के घर पहुंच गए। तीन जून को बेटी को बरामद करा अपने साथ ले जाए। मेडिकल जांच में बेटी तीन माह की गर्भवती थी। शनिवार काे केस की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मुल्जिम पंचम को दस साल की सजा सुनाई और 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया।

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