कोर्ट ने 20 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया, स्कूल से पड़कर आ रही थी छात्रा | The court also imposed a fine of 20 thousand rupees, the girl student was coming from school

औरैया3 घंटे पहले

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औरैया में विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम मनराज सिंह ने थाना सहायल क्षेत्र के छह वर्ष पुराने मामले में किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने में दोषी को तीन वर्ष का कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया।

2016 की है घटना

जिला शासकीय अधिवक्ता अभिषेक मिश्र ने बताया कि थाना सहायल में वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई। इसमें कहा कि उसकी 14 वर्षीय पुत्री जो कक्षा नौ की छात्रा है,12 सितंबर 2016 को पढ़कर घर वापस आ रही थी।दोपहर में पीछे साइकिल से आ रहे आरोपित हरिओम दुबे पुत्री को खेत में खींच ले गए और उसके साथ छेड़खानी करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर खेतों में काम कर रहे लोग आ गए और पुत्री को बचाया। आरोपित साइकिल लेकर घटना स्थल से भाग गया।

अर्थदंड की राशि को पीड़िता को मिलेगी

पुलिस ने छेड़खानी व पाक्सो एक्ट का आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया।मुकदमा अपर जिला जज पाक्सो अधिनियम की कोर्ट में चला। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपर जिला जज ने दोषी को तीन वर्ष का कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित को देने का भी आदेश दिया।

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