रामपुर उपचुनाव की तैयारियों पर रोक के आदेश, कोर्ट बोला- सदस्यता रद्द करने की क्या जल्दी है | Order of stay on Rampur by-election, court said - what is the hurry to cancel membership

रामपुर19 मिनट पहले

सुप्रीम कोर्ट से पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के लिए राहत की खबर है। रामपुर में उपचुनाव की अधिसूचना के लिए भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश दिए हैं। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एससी ने बुधवार को रामपुर में चुनाव कराने को लेकर फिलहाल अभी पूरी तैयारी पर रोक लगाई है।

10 नवंबर को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर की सेशन कोर्ट को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करें। इसके बाद चुनाव आयोग के निर्णय के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रिक्त शहर सीट पर उप चुनाव की घोषणा के लिए एक गजट अधिसूचना जारी करें। आजम खान को रामपुर कोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में सजा सुनाई है। आजम खान ने इस आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मामले में अब 10 नवंबर को सुनवाई होनी है।

आजम खान को 48 घंटे की मिली मोहलत

आजम खान को 48 घंटे की मोहलत मिल गई है। साथ ही आजम खान को सजा की सुनवाई के लिए जिले की एमपी एमएलए कोर्ट जाने की सलाह दी गई है। रामपुर शहर विधानसभा के उपचुनाव की अधिसूचना 11 नवम्बर को जारी होगी। यह अभी कल यानी 10 नवंबर को होना है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की कोर्ट ने यह फैसला दिया है।

खंडपीठ ने कहा-आजम को दी जानी चाहिए थी मोहलत

आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग से जवाब मांगा था। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की खंडपीठ ने यूपी सरकार से कहा कि आखिर आजम खान की सदस्यता रद्द करने की क्या जल्दी थी? कम से कम उन्हें कुछ मोहलत देनी चाहिए थी।

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