
पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मंगलवार को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में मोहम्मद टीका खान और मोहम्मद शफी वानी नाम के दो व्यक्तियों की कई संपत्तियों को जब्त कर लिया। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर, 2023 को जम्मू में विशेष एनआईए अदालत के आदेश पर अचल संपत्तियों को कुर्क किया गया था।
एजेंसी के अनुसार, अधिकारियों ने कहा कि एनआईए ने अब तक काकापोरा में लगभग 20,000 वर्ग फुट की दो भूमि संपत्तियों (बगीचों) को कुर्क किया है।
#घड़ी | जम्मू-कश्मीर: एनआईए विशेष अदालत के एक आदेश के बाद, राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले के दो व्यक्तियों मोहम्मद टीका खान और मोहम्मद शफी वानी की भूमि संपत्ति कुर्क कर ली है… pic.twitter.com/xQVVYgMDYg
– एएनआई (@ANI) 14 नवंबर 2023
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