
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने संत कबीर दास और गुरु रविदास के बारे में कथित रूप से विवादास्पद टिप्पणी करने के आरोप में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया है। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उन पर अपने प्रवचन के दौरान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।
न्यायमूर्ति मंजरी नेहरू कौल ने सिंह द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश पारित किए, जिन्होंने आईपीसी की धारा 295 ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना) के तहत पतारा पुलिस स्टेशन, जालंधर (ग्रामीण) में 17 मार्च को दर्ज की गई एफआईआर को रद्द करने के निर्देश देने की मांग की थी।