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    गुजरात में 18% जीएसटी के घेरे में आया गरबा आयोजन | Garba event came under 18% GST in Gujarat

    वडोदराएक घंटा पहले

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    शारदीय नवरात्र में 2022 में होने वाले सार्वजनिक गरबा आयोजन स्थल की टिकट पर 18% की दर से जीएसटी भुगतान करना होगा। - Dainik Bhaskar

    शारदीय नवरात्र में 2022 में होने वाले सार्वजनिक गरबा आयोजन स्थल की टिकट पर 18% की दर से जीएसटी भुगतान करना होगा।

    सार्वजनक गरबा भी अब वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के दायरे में है। शारदीय नवरात्र में 2022 में होने वाले सार्वजनिक गरबा आयोजन स्थल की टिकट पर 18% की दर से जीएसटी भुगतान करना होगा। ये कर 500 रुपए व इससे अधिक की टिकट पर लागू होगा। गुजरात के दो शहर वडोदरा और राजकोट में ही सरकार को गरबा पर जीएसटी की मद में दो करोड़ रुपए का राजस्व मिलने का अनुमान है।

    दूसरी ओर गरबा आयोजक दैनिक टिकट 499 रुपए की रख कर जीएसटी भुगतान से बचने की तरकीब भी लगा रहे हैं। वजह 499 की टिकट दर होने पर जीएसटी प्रभावी नहीं होगा। यह भी कहा जा रहा है कि दैनिक पास लेकर जाने वाले दर्शकों पर जीएसटी नहीं लगेगा। पूर्ण अवधि के (सीजनल पास) पास पर यह प्रभावी है।

    गरबा में पंजीकरण शुरू, 18% के साथ वसूली भी

    वडोदरा का यूनाइटेड-वे राज्य के प्रमुख आयोजकों में एक है। सितंबर-2022 में होने वाले गरबा के लिए पहली अगस्त से पंजीकरण शुरू हो गया है। एक पास की कीमत 4100 रुपए है। 18% के हिसाब से 738 रुपए जीएसटी के भी वसूले जा रहे हैं।

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