180 दिनों में पेमेंट न होने पर आईटीसी ब्याज समेत वापस करना होगा | If payment is not made within 180 days, ITC will have to be returned along with interest.

सूरत3 घंटे पहले

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दो व्यापारियों में करार होने पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए । - Dainik Bhaskar

दो व्यापारियों में करार होने पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए ।

कपड़ा बाजार का सबसे ज्वलंत मुद्दा हाईकोर्ट पहुंच गया है। 180 दिनाें के बाद पेमेंट आने पर आईटीसी ब्याज के साथ रिवर्स करने का मामला एडवोकेट अविनाश पोद्दार के जरिए हाईकोर्ट में लाया गया है। इस पर आने वाले दिनों में सुनवाई होगी। सूरत के कपड़ा बाजार में लेट पेमेंट सबसे गंभीर मुद्दा है।

लेट पेमेंट का सिस्टम अब व्यापारियों के गले की फांस बन गया है और अब आईटीसी लौटाने की भी बारी आई है। हाईकोर्ट में इसी नियम को चुनौती दी गई है। दो व्यापारियों के बीच सहमति से लेट पेमेंट का सिस्टम होने के बावजूद आईटीसी रिवर्स करने की नौबत आई है।

ये है टेक्सटाइल मार्केट का सिस्टम, छह माह बाद भी नहीं आता है पेमेंट

कपड़ा व्यापारी जयलाल ने बताया कि पेमेंट सिस्टम में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। आज भी चार, पांच या छह महीने बीतने के बाद भी बाहरी मंडी से पेमेंट नहीं आता है। माल बेचने के बाद व्यापारी पेमेंट आने का इंतजार करते हैं। कपड़ा मार्केट में इन दिनों नकद की भारी कमी है। खर्च बढ़ रहा है और कमाई कुछ नहीं हो रही है। इसलिए यह समस्या है। अब पेमेंट सिस्टम में सुधार की जरूरत है।

एक्सपर्ट की राय

वैट में कोई नियम नहीं था, जीएसटी में कानून बन गया

एडवोकेट अविनाश पोद्दार ने बताया कि 180 दिन में पेमेंट न होने पर आईटीसी रिवर्स करना हाेता है, वह भी ब्याज के साथ। अगर दो पार्टियों के बीच दो साल में पेमेंट करने की बात हुई तो भी यह नियम लागू होता है। नियम यह है कि अगर पेमेंट 180 दिनों में नहीं होता है तो आईटीसी रिवर्स करना होता है। एडवोकेट ने बताया कि वैट में कोई नियम नहीं था, जीएसटी में कानून बन गया है।

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