Monday, August 29, 2022

तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका का गुजरात सरकार ने किया विरोध, सुप्रीम कोर्ट में कल होगी सुनवाई | Gujarat government opposes Teesta Setalvad's bail plea, hearing in Supreme Court tomorrow

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अहमदाबाद40 मिनट पहले

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तीस्ता सीतलवाड़ को जून में गिरफ्तार किया गया था। - Dainik Bhaskar

तीस्ता सीतलवाड़ को जून में गिरफ्तार किया गया था।

साल 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े मामले में जेल में बंद तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। गुजरात सरकार ने तीस्ता की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा है कि वरिष्ठ राजनीतिक नेता के इशारे पर साजिश रची और इसके लिए उन्हें बड़ी रकम मिली थी।

तीस्ता की गिरफ्तारी सही: गुजरात सरकार
गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ एफआईआर न केवल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर आधारित है, बल्कि सबूतों द्वारा समर्थित है। अब तक की गई जांच में एफआईआर को सही ठहराने के लिए उस सामग्री को रिकॉर्ड में लाया गया है, जो स्पष्ट करती है कि आवेदक ने राजनीतिक, वित्तीय और अन्य भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ मिलकर आपराधिक कृत्य किए थे।

अहमदाबाद सत्र अदालत ने सीतलवाड़ को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

अहमदाबाद सत्र अदालत ने सीतलवाड़ को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

जून में गिरफ्तार किया गया था तीस्ता को
सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है। 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में ‘बेगुनाहों’ को फंसाने के लिए कथित रूप से सबूत गढ़ने के आरोप में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को जून में गिरफ्तार किया गया था। जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।

गुजरात की मोदी सरकार को फंसाने के लिए दस्तावेज गढ़ने का आरोप
दरअसल, उन पर 2002 गुजरात दंगों के मामलों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए दस्तावेज गढ़ने का आरोप है। मानवाधिकार कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ इसी मामले में जमानत याचिका दाखिल की है। बीते 2 अगस्त को गुजरात हाईकोर्ट ने विशेष जांच दल (एसआईटी) को नोटिस जारी कर सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आरबी श्रीकुमार द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर जवाब देने को कहा था। इससे पहले साल 30 जुलाई को अहमदाबाद सत्र अदालत ने सीतलवाड़ को जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह और अन्य आरोपी गुजरात सरकार को “अस्थिर” करने और राज्य को बदनाम करने के उद्देश्य से थे।

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