वित्त मंत्री ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है जो विशेष रूप से कमजोर और कम आय वाले समूहों को अत्यधिक उच्च ब्याज दरों और छिपे हुए शुल्क पर ऋण प्रदान करते हैं।
छवि क्रेडिट स्रोत: फ़ाइल छवि
घर बैठे ग्राहकों को ऑनलाइन कैलकुलेशन टाइम लोन(ऋृण) लेकिन इन झटपट लोन से सावधान रहना जरूरी है अन्यथा आपको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। खबरें हैं कि चीन भारतीयों को कर्ज के जाल में फंसा रहा है। इसके लिए चीन से ऐप के जरिए कर्ज दिया जा रहा है। कर्ज लेने के बाद आपको मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। साथ ही आपके साथ धोखाधड़ी जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने नियमित बैंकिंग चैनलों के बाहर अवैध ऋण ऐप के मुद्दे पर एक बैठक की। इस बैठक में ऐसे तमाम ऐप्स के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई।
इस बैठक में वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव मौजूद थे. सचिव, आर्थिक मामले; सचिव, राजस्व और कॉर्पोरेट मामले (अतिरिक्त प्रभार); सचिव, वित्तीय सेवाएं; सचिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी; डिप्टी गवर्नर, आरबीआई; और कार्यकारी निदेशक, आरबीआई भी बैठक में शामिल हुए।
वित्त मंत्री ने अवैध ऐप्स पर जताई चिंता
वित्त मंत्री ने अवैध ऋण ऐप के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त की है जो विशेष रूप से कमजोर और कम आय वाले समूहों को अत्यधिक उच्च ब्याज दरों और छिपे हुए शुल्क पर ऋण प्रदान करते हैं। ब्लैकमेलिंग, आपराधिक धमकी आदि सहित हिंसक वसूली प्रथाओं पर भी चिंता व्यक्त की। वित्त मंत्री सीतारमण ने मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी, डेटा उल्लंघन / गोपनीयता और अनियमित भुगतान एग्रीगेटर्स, शेल कंपनियों, निष्क्रिय एनबीएफसी आदि के दुरुपयोग की संभावना की जांच की है।
कानूनी, प्रक्रियात्मक और तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के बाद, बैठक में निर्णय लिया गया कि आरबीआई सभी स्वीकृत ऐप्स की “श्वेतसूची” तैयार करेगा और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा कि ऐप स्टोर पर केवल श्वेतसूची वाले ऐप्स ही होस्ट किए जाएं। आरबीआई उन खातों की निगरानी करेगा जिनका उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है और दुरुपयोग से बचने के लिए निष्क्रिय एनबीएफसी की समीक्षा या रद्द कर सकता है।
अवैध कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करेगी सरकार
आरबीआई यह सुनिश्चित करेगा कि भुगतान एग्रीगेटर्स का पंजीकरण समय सीमा के भीतर पूरा हो गया है और उसके बाद किसी भी अपंजीकृत भुगतान एग्रीगेटर को किसी भी परिस्थिति में काम करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कॉरपोरेट मंत्रालय मुखौटा कंपनियों की पहचान करेगा और उनके दुरुपयोग को रोकने के लिए उनका पंजीकरण रद्द करेगा।
ग्राहकों, बैंक कर्मचारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और अन्य हितधारकों के बीच साइबर जागरूकता बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। सभी मंत्रालयों और एजेंसियों को ऐसे अवैध ऋण ऐप के संचालन को रोकने के लिए हर संभव उपाय करने होंगे। वित्त मंत्रालय नियमित आधार पर अनुपालन के लिए कार्रवाई योग्य मुद्दों की निगरानी करेगा।