लघु उद्योग खोलने के लिए 35% मिलेगा अनुदान, 15 नवंबर तक DPR तैयार कराकर बैंक में करना होगी पेश | 35% grant will be given to open small scale industries, DPR will have to be prepared and presented in the bank by November 15

सागरएक घंटा पहले

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प्रतिकात्मक फोटो। - Dainik Bhaskar

प्रतिकात्मक फोटो।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के चलते प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग योजना के तहत लघु उद्योग खोलने के लिए युवाओं को कुल लागत का 35 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। यदि राइस मील, आटा मील, पापड़ उद्योग, पास्ता उद्योग, आटा चक्की, मसाला चक्की, नमकीन उद्योग, राइस अपग्रेडेशन समेत अन्य किसी उद्योग के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग के तहत कुल लागत का 35 प्रतिशत अनुदान उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग से उद्योग लगाने पर अधिकतम 10 लाख का अनुदान लिया जा सकता है। योजना से संबधित जानकारी देने के लिए सागर जिले के तकनीकी अधिकारी आरडी चौबे और साधना रंघुवशी की ड्यूटी लगाई गई है। ताकि युवाओं को योजना से जुड़ी जानकारी मिले सके। उपसंचालक उदयान महेन्द्र मोहन भटट ने बताया कि उक्त योजना का लाभ लेने के इच्छुक हितग्राही 4 नवंबर को कलेक्टरेट सभाकक्ष में होने वाली कार्यशाला में अनिवार्य रूप में शामिल हों।

योजना के तहत आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज पेन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की छायाप्रति, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, शैक्षणिक योग्यता कम से कम आठवीं पास अनिवार्य है। वहीं 5 नवंबर से 15 नवंबर तक डीपीआर तैयार कराई जाकर बैंकों को पेश करना होगी। योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिए उपसंचालक उद्यान कार्यालय सिविल लाइन में संपर्क किया जा सकता है।

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