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5733 मुकदमों का आपसी सहमति से हुआ निपटारा; 8.68 करोड़ राशि का भी हुआ निपटान | 4th National Lok Adalat In Panipat; 5733 Cases Disposed Of

पानीपत2 घंटे पहले

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राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए जज। - Dainik Bhaskar

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए जज।

हरियाणा के पानीपत जिले में शहर व समालखा की कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश के निर्देश अनुसार शनिवार को यह अदालत लगाई गई है। CJM अमित शर्मा ने बताया कि पानीपत में 7159 मुकदमों को लिया गया था।

जिनमें से 5539 मुकदमों को केवल पानीपत में लोक अदालत में पारंपरिक रूप से निपटाया गया। लोक अदालत में निपटान की राशि 8,68,41998 (आठ करोड़ अड़सठ लाख इकतालीस हजार नौ सौ अठानवे) रुपए थी। इसके अलावा समालखा सब डिवीजन में 194 मुकदमों का निपटारा किया गया। कुल मिलाकर पानीपत जिले में 5733 मुकदमों का निपटारा किया गया है।

ये मामले किए गए शामिल

अधिनिर्णय की पूरी प्रक्रिया न्यायाधीशों, वकीलों, वादियों, बीमा कंपनियों और बैंक प्रतिनिधियों के बीच न्यायालय में निजी रूप से आकर नेशनल लोक अदालत लगाई गई है। 7 लोक अदालतों की खंडपीठ के साथ 1 स्थाई लोक अदालत की खंड़पीठ का गठन किया गया।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए जज।

राष्ट्रीय लोक अदालत में मामलों की सुनवाई करते हुए जज।

लंबित मामलों के साथ-साथ पूर्व मुकदमेबाजी के मामलों से निपटने के लिए लोक उपयोगिता सेवाओं की खंडपीठ का भी गठन किया गया। जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं, उपभोगता कमीशन के केस भी शामिल हैं। यहां तक की घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के आपराधिक मामले भी शामिल किए गए।

पानीपत में लगती है दैनिक लोक अदालत

उन्होंने बताया कि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाता है। सभी के लिए न्याय तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। लोक अदालत को स्थायी और निरंतर प्रक्रिया बनाने के लिए, सत्र न्यायालय, पानीपत में दैनिक लोक अदालतें भी आयोजित की जाती हैं।

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