सूरत2 दिन पहले
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उपभोक्ता अदालत ने एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि लाइट व्हीकल का लाइसेंस धारक व्यक्ति भी गुड्स व्हीकल चला सकता है। कोर्ट ने क्लेम नामंजूर करने वाली बीमा कंपनी को फटकार लगाते हुए दो लाख रुपए का क्लेम चुकाने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट श्रेयस देसाई ने कोर्ट में दलीलें की थीं।
केस के अनुसार 17 जुलाई 2016 को उदलसिंह एक ड्राइवर के साथ वैन लेकर राजकोट जा रहे थे तो हादसे में उनकी मौत हो गई। 2.86 लाख का नुकसान हुआ था। बीमा कंपनी ने यह कहते हुए क्लेम नामंजूर किया था कि ड्राइवर के पास लाइट व्हीकल का लाइसेंस था।
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