गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- 'एक-दो दिन खुद को मांस खाने से रोक लेंगे तो क्या हो जाएगा?' | Gujarat High Court said- 'What will happen if you stop yourself from eating meat for a day or two?'

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अहमदाबादएक घंटा पहले

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बीते मंगलवार को हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका। - Dainik Bhaskar

बीते मंगलवार को हाईकोर्ट में दायर हुई थी याचिका।

जैन समुदाय के त्योहार पर अहमदाबाद नगर निगम द्वारा शहर के एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने के फैसले के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट में एक याचिका दायर हुई थी। अदालत ने याचिकाकर्ता से कहा, ‘क्या कोई एक-दो दिन बिना मांस खाए नहीं रह सकता? आप 1-2 दिनों के लिए मांस खाने से खुद को रोकें।’ याचिकाकर्ता ने मौलिक अधिकारों का तर्क दिया, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी।

अहमदाबाद नगर निगम का फैसला
दरअसल अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) ने 24 अगस्त से 31 अगस्त तक बूचड़खाने बंद करने का फैसला लिया। इसके अलावा 5 से 9 सितंबर के बीच विभिन्न त्योहारों को देखते हुए एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने का आदेश दिया। नगर निगम के इस फैसले के खिलाफ एक ग्रुप ने गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया। याचिकाकर्ता कुल हिंद जमीयत-अल कुरेश एक्शन कमेटी ने तर्क दिया कि यह आदेश लोगों के भोजन के अधिकार को रोक देता है।

हाईकोर्ट पहुंचा याचिकाकर्ता
याचिकाकर्ता कुल हिंद जमीयत-अल कुरेश एक्शन कमेटी की तरफ से एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई। इसकी सुनवाई के दौरान कमेटी के सदस्य दानिश कुरैशी और मोहम्मद हम्माद हुसैन रजाईवाला हाई कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने 24 अगस्त से 31 अगस्त तक और फिर 5 से 9 सितंबर के बीच शहर के एकमात्र बूचड़खाने को बंद करने का विरोध किया।

शुक्रवार को होगी आगे की सुनवाई
न्यायमूर्ति भट्ट ने उनसे कहा, ‘जब भी कोई प्रतिबंध लगता है तो लोग अंतिम समय में अदालतों की ओर दौड़ पड़ते हैं। फिर मुकदमे के कागजातों को देखते हुए जज ने टिप्पणी की कि आप खुद को एक-दो दिन के लिए मीट खाने से रोक सकते हैं…’ जैसे ही याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत के लिए दबाव डाला, अदालत ने मामले की आगे सुनवाई के लिए शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी

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