ऋण लेकर राशि जमा नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई | Action will be taken against those who do not deposit the amount by taking loan
बड़वानी11 मिनट पहले
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बैठक में निर्देश देते बैंक प्रबंधक।
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित खरगोन के द्वारा संबद्ध 182 प्राथमिक कृषि साख समितियों के माध्यम से उनके किसान सदस्यों को वितरित केसीसी ऋण व विभिन्न योजनाओं में वितरित मध्यकालीन ऋण की वसूली की समीक्षा की जा रही है। इसमें बैंक ने खरगोन, मंडलेश्वर, सनावद, भीकनगांव, बड़वानी व सेंधवा क्षेत्र में बैंक के शाखा प्रबंधकों व संस्थाओं के संस्था प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक की जा रही है। जिसमें ऋण वसूली व रासायनिक खाद की समीक्षा हो रही है।
बैठक में एमडी आचार्य ने संस्थाओं के कर्मचारियों को निर्देशित किया कि किसानों को वितरण के लिए पर्याप्त मात्रा में रासायनिक खाद उपलब्ध रहे तथा रासायनिक खाद का वितरण नियमानुसार करें। इस संबंध में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बैंक के प्रबंध संचालक राजेंद्र आचार्य ने बताया वसूली समीक्षा के दौरान पाया गया कि संस्थाओं के कालातीत बकायादारों में 140 शासकीय अर्द्धशासकीय कर्मचारी भी सम्मिलित है जो कर्ज नहीं चुका रहे हैं। इन कर्मचारियों पर 235.82 लाख कालातीत ऋण बकाया है।
कालातीत कर्मचारियों में सर्वाधिक 54 कालातीत अध्यापक संवर्ग से हैं। 25 कालातीत सदस्य विभिन्न जनपद पंचायतों विभिन्न पदों पर कार्यरत है। बैंक के एमडी आचार्य ने बताया मैदानी अमले को निर्देश दिए गए है कि कालातीत कर्मचारियों से अंतिम बार संपर्क कर मार्गदर्शन देकर वसूली करें। यदि इनके द्वारा कालातीत ऋण जमा नहीं कराया जाता है तो कालातीत ऋणों की वसूली के लिए मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत वैधानिक कार्रवाई कर वसूली की जाएगी।
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