Thursday, November 3, 2022

जमानत याचिका खारिज, पूजा सिंघल के वकील ने दिया था सेहत का हवाला | Bail plea rejected, Pooja Singhal's lawyer had cited health

रांची3 घंटे पहले

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हाईकोर्ट ने नहीं दी पूजा सिंघल को जमानत - Dainik Bhaskar

हाईकोर्ट ने नहीं दी पूजा सिंघल को जमानत

मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में घिरी पूजा सिंघल की जमानत याचिका हाईकोर्ट से भी खारिज हो गयी। पूजा सिंघल ने ऊपरी अदालत में जमानत याचिका दायर करते हुए अपनी खराब सेहत का हवाला दिया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद पूजा सिंघल को जमानत देने से इनकार कर दिया। ध्यान रहे कि पूजा सिंघल रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं और इलाज करा रही हैं।
दोनों पक्षों ने दी दलील
जमानत याचिका पर पूजा सिंघल के वकील ने पक्ष रखते हुए बताया कि वह लंबे समय से इस मामले में जांच टीम को सहयोग कर रही हैं। उनकी सेहत खराब है इसलिए जमानत मिलनी चाहिए वह जमानत मिलने के बाद भी जांच टीम का पूरा सहयोग करेंगी। दूसरी तरफ ईडी ने जमानत का विरोध करते हुए बताया कि इस मामले में उनके खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, अभी इसकी जांच के लिए उन्हें और जानकारी इकट्ठा करनी है।
हाईकोर्ट ने नहीं दी जमानत
दोनों पक्षों को सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज कर दी। ध्यान रहे कि पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था. इसके बाद से ही वह जेल में बंद हैं. ईडी कोर्ट ने पूजा सिंघल की जमानत याचिका खारिज की थी जिसके बाद पूजा सिंघल ने हाईकोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की गई थी।

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